मुंबई: अभिनेता तुशार कपूर के बाद करण जौहर भी सरोगेसी के जरिए दो बच्चों के पिता बन गए हैं | उनको बेटा (यश) और बेटी (रूही) हुई हैं | आपको बता दें कि बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां सरोगेसी का इस्तेमाल कर चुकी हैं | बॉलीवुड के किंग खान से लेकर आमिर खान ने सरोगेसी का इस्तेमाल किया है | लेकिन अब एक बार फिर से सरोगेसी के लिए जंग छिड़ गई है और अब कानून की सीमा में रहकर सिंगल पेरेंट बनना मुश्किल होगा |
अब सरोगेसी बिल को संसद में मंजूरी मिलने का इंतजार है पर अभी से ही कुछ डॉक्टरों ने सिंगल पेरेंट के आवेदन को लेना बंद कर दिया है | पिछले साल सरोगेसी बिल 2016 में लगाई गई रोक के जरिए होमोसेक्सुअल कपल, लिव इन रिलेशनशिप में रहनेवाले लोग और सिंगल व्यक्ति भी पेरेंट बनने के लिए सरोगेसी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे | मौजूदा बिल केवल शादीशुदा जोड़े जिनकी शादी को पांच साल हो गए हो और जिनकी कोई संतान नहीं हैं वो ही सरोगेसी के लिए आवेदन कर सकते हैं | पिछले वर्ष केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था “आज कल प्रसव पीड़ा से बचने के लिए सरोगेसी फैशन बन गई है | भारत लोगों के लिए सरोगेसी हब बन गया था इसलिए बिल की जरूरत महसूस हुई ” | तब सुषमा स्वराज ने बॉलीवुड सितारों पर निशाना साधते हुए कहा था कि बड़े सितारे जिनके ना सिर्फ दो बच्चे हैं बल्कि एक बेटा और बेटी भी हैं वे भी सरोगेसी का सहारा लेते हैं |
सूत्रों के मुताबिक करण जौहर के जुड़वा बच्चों रूही और यश का जन्म शुक्रवार को हुआ पर करण जौहर ने इसकी घोषणा रविवार को की | करण जौहर के जुड़वा बच्चों की डिलीवरी IVF एक्सपर्ट डॉक्टर जतिन शाह ने करवाई | उन्होंने कहा “हम सबके लिए यह बेहद खुशी की बात है | हां एक बार यह सरोगेसी बिल कानून बन जाए उसके बाद हम सिंगल व्यक्तियों के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे” | हालांकि सरोगेसी की राह मुश्किल होने की खबर पर कई प्रतिक्रियाएं भी आई हैं |
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की हेड डॉ साम्या स्वामीनाथन ने इस बिल का समर्थन किया और बताया ” इस केस की वजह से एक बार फिर भारत में सरोगेसी का सच सामने आ गया है | अमीर लोग सरोगेसी का खर्च उठा सकते हैं, और सरोगेट मदर हमेशा ही कोई गरीब औरत होती है | यह केस में भले ही करण जौहर ने अपने जुड़वा बच्चों को स्वीकार कर लिया है | लेकिन इससे पहले ऐसे कई केस हो चुके हैं जहां पेरेंट बनने वालों ने एक बच्चे को छोड़ दिया है, लिहाजा सरोगेसी कानून बेहद जरूरी है ताकि बच्चे के साथ ही सरोगेट मदर के अधिकारों की भी रक्षा की जा सके ” |
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